राज्य में 1 अप्रेल से बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन नहीं होगा

जयपुर(स्मार्ट समाचार) राजस्थान राज्य में बीएस-4 उत्सर्जन मानक के सभी वाहनों की बिक्री एवं पंजीयन 31 मार्च तक ही किया जा सकेगा।


शासन सचिव एवम परिवहन आयुक्त श्री रवि जैन द्वारा सोमवार को यहां जारी लोक सूचना के अनुसार 1 अप्रेल 2020 के बाद बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले किसी भी वाहन (परिवहन/ गैर परिवहन) का विक्रय एवम पंजीयन राज्य में नहीं किया जाएगा।


जैन ने आमजन एवं राज्य के सभी वहां डीलर्स से अपील की है कि बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले  समस्त श्रेणी के वाहनों के क्रय, विक्रय एवं पंजीयन के कार्य 31 मार्च तक पूरा कर लेवें।